बलिया में दिव्यांग छात्राओं के लिए नई पहल, ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ मिलेगा
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आशीष दुबे, बलिया
बलिया। जनपद बलिया की दिव्यांग छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने ई-ट्राईसाइकिल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के अंतर्गत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र दिव्यांग छात्राओं को अधिकतम 65 हजार रुपये तक की लागत वाली ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आवाजाही की कठिनाइयों को कम करना है। ई-ट्राईसाइकिल की सहायता से छात्राएं स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, हॉस्टल और अन्य आवश्यक स्थानों तक आसानी से पहुंच सकेंगी।
किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल उन छात्राओं को दिया जाएगा जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं और जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है।
योजना के तहत विशेष रूप से मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी और हीमोफीलिया जैसी दिव्यांगताओं से प्रभावित छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही छात्रा शारीरिक रूप से ई-ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम होनी चाहिए।
पात्रता के लिए ये शर्तें पूरी करना जरूरी
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन करने वाली छात्रा की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य हो। इसके अलावा कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होना आवश्यक है ताकि वह सुरक्षित रूप से ई-ट्राईसाइकिल का संचालन कर सके।
आवेदक के पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र या यूडीआईडी (UDID) कार्ड होना अनिवार्य है। बिना वैध प्रमाणपत्र के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार आयकरदाता नहीं हैं। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
यदि निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बाद भी सीटें शेष रहती हैं, तो अन्य पात्र आवेदकों का चयन दिव्यांगता के प्रतिशत के घटते क्रम तथा आय के बढ़ते क्रम के आधार पर किया जाएगा।
इन छात्राओं को नहीं मिलेगा लाभ
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पिछले पांच वर्षों के भीतर यदि किसी छात्रा को किसी सरकारी या अन्य स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल मिल चुकी है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नई पात्र छात्राओं तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग पात्रता की जांच करेगा। इसके बाद दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
पहले गरीबी रेखा से नीचे के पात्र आवेदकों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद उपलब्ध लक्ष्य के अनुसार अन्य पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं
ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्राओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से—
अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र (विद्यालय, महाविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान से जारी)
दिव्यांगता प्रमाणपत्र या यूडीआईडी कार्ड
अन्य आवश्यक दस्तावेज, जैसा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया हो
सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए ताकि आवेदन निरस्त न हो।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
ई-ट्राईसाइकिल योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक छात्राएं निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बलिया कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
विभाग ने पात्र छात्राओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।
योजना का उद्देश्य
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का उद्देश्य ऐसी छात्राओं को शिक्षा के दौरान बेहतर गतिशीलता उपलब्ध कराना है, जिन्हें आने-जाने में कठिनाई होती है। ई-ट्राईसाइकिल मिलने से छात्राएं बिना दूसरों पर निर्भर हुए अपने शिक्षण संस्थान और अन्य आवश्यक स्थानों तक पहुंच सकेंगी। इससे उनकी पढ़ाई में नियमितता आएगी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
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