Breaking News

Ballia News :- मौत के दो मामलों के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Spread the love

इंजेक्शन से मौत और गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में बड़ा सवाल! जांच में नहीं मिले वैध दस्तावेज

देश दुनिया के ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए www.TheBoltaBharat.com का Whatsapp चैनल नीचे को  दिये गये लिंक को टैप/क्लिक करके जुड़ सकते हैं-Follow On Whatsapp

आशीष दुबे, बलिया

नगरा क्षेत्र के दो चर्चित चिकित्सा मामलों में स्वास्थ्य विभाग की जांच के दौरान प्रारंभिक तौर पर गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। बछईपुर में इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत और इंदौली मलकौली में उपचार के दौरान गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में गठित टीम ने जांच कर रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को सौंप दी है।

मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) पद्मावती देवी के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को दोनों स्थानों का निरीक्षण किया। टीम में डॉ. अरविंद चौधरी, डॉ. प्रशांत कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।

बछईपुर में जांच के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर बंद मिला। टीम ने मृतका के स्वजन और आसपास के दुकानदारों के बयान दर्ज किए। वहीं इंदौली मलकौली प्रकरण में कथित चिकित्सक पूनम देवी वैध चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

एसीएमओ ने बताया कि दोनों मामलों में प्रथम दृष्टया चिकित्सा कार्य के लिए वैध पंजीकरण नहीं पाया गया है। मामले की रिपोर्ट सीएमओ को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

इनसेट : बछईपुर में महिला की मौत का मामला

बछईपुर में गत गुरुवार को भारत मेडिकल स्टोर पर उपचार के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने के बाद सुभावती देवी की मौत हो गई थी। घटना के बाद स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मेडिकल स्टोर बंद मिलने के कारण अभिलेखों की जांच नहीं हो सकी।

इनसेट : गर्भस्थ शिशु की मौत पर नोटिस

इंदौली मलकौली निवासी प्रसूता नेहा के स्वजन ने आरोप लगाया है कि ब्लाक मोड़ स्थित एक क्लीनिक पर उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, जिससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। जांच के दौरान कथित चिकित्सक पूनम देवी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकीं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर दो कार्यदिवस के भीतर सभी वैध अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर एफआईआर सहित विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Contact Us

Whatsapp

Follow

X/Twiter

Follow

Facebook

Follow

Instagram

Follow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *