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Ballia News :- बिना लाइसेंस संचालित हो रहे दंत चिकित्सालय पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, क्लीनिक सील

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आईजीआरएस शिकायत की जांच में मिली अनियमितताएं, तीन सदस्यीय टीम की रिपोर्ट पर कार्रवाई

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आशीष दुबे

बलिया। बांसडीह नगर क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस संचालित किए जा रहे एक दंत चिकित्सालय पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच के बाद की गई।

जानकारी के अनुसार बांसडीह निवासी केशव प्रसाद गुप्ता ने जिलाधिकारी को आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि नगर पंचायत बांसडीह के बड़ी बाजार स्थित शंकर अग्रवाल के कटरे में संचालित एक दंत चिकित्सालय बिना आवश्यक लाइसेंस के चलाया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की थी।

जांच टीम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेंद्र दास को अध्यक्ष, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह के अधीक्षक तथा जिला प्रशासनिक अधिकारी योगेश पांडेय को सदस्य नामित किया गया था। टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों और संचालन संबंधी अभिलेखों की जांच की।

सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान चिकित्सालय के संचालन में आवश्यक अनुमतियों और लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया।

आईजीआरएस शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

शिकायतकर्ता का आरोप था कि संबंधित दंत चिकित्सालय लंबे समय से बिना वैध अनुमति के संचालित किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संस्थान को बंद करा दिया।

स्वास्थ्य विभाग की सख्ती

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना पंजीकरण या आवश्यक अनुमति के किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय गतिविधियों का संचालन नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में आगे भी अभियान चलाकर जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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