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जमुना दयाल, वाराणसी
नगर निगम ने धार्मिक एवं उपासना स्थलों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि शहर के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अथवा अन्य उपासना स्थल पर गृहकर नहीं लगाया जाएगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 175 व 177 के तहत उपासना स्थल गृहकर से पूर्णतः मुक्त हैं।
उन्होंने बताया कि यदि कोई उपासना स्थल आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत है, तो उसे जलकर और सीवरकर में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी उपासना स्थल पर नगर निगम की ओर से कोई दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।
नगर निगम अब सभी उपासना स्थलों का अलग-अलग चिन्हांकन कर रहा है। कोतवाली जोन में अब तक 40 मंदिर, 6 मस्जिद और 1 गुरुद्वारे को चिन्हित किया जा चुका है। अन्य जोनों में भी प्रक्रिया जारी है।
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