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कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल भेजने के आरोप में आशा बहू की सेवा समाप्त कर दी गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर और निजी अस्पताल की जांच के निर्देश दिए हैं।
थाना हल्दी क्षेत्र के ग्राम रेपुरा निवासी मदन यादव ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए बताया कि उनकी गर्भवती पुत्री कृति को गांव की आशा बहू बिंदु देवी 5 मार्च 2026 को हल्दी चट्टी स्थित सत्यम डायग्नोसिस सेंटर पर अल्ट्रासाउंड और खून की जांच कराने ले गई थी। जांच के बाद आशा बहू ने बताया कि बच्चा उल्टा है और गंदा पानी पी लिया है, इसलिए उसे बलिया अस्पताल दिखाना पड़ेगा।
पीड़ित के अनुसार उनकी पत्नी इंदू देवी ने सरकारी एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल जाने की बात कही, लेकिन आशा बहू ने जल्दबाजी का हवाला देते हुए निजी वाहन से शहर चलने को कहा। आरोप है कि गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय अस्पताल रोड स्थित खुशी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जहां 5 हजार रुपये जमा कराकर ऑपरेशन से बच्चे का जन्म कराया गया।
मदन यादव का आरोप है कि जब उन्होंने आशा बहू से सरकारी अस्पताल न ले जाने का कारण पूछा तो उसने अस्पताल में छुट्टी होने की बात कही। वहीं खुशी हॉस्पिटल द्वारा अब इलाज के नाम पर 20 हजार रुपये और मांगे जा रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार गरीब है और इतनी राशि देने में असमर्थ है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आशा बहू बिंदु देवी को तत्काल बुलाकर पूछताछ की। मुख्य चिकित्साधिकारी से कराई गई जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आशा बहू की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए।
Ballia अल्ट्रासाउंड सेंटर और निजी अस्पताल की जांच के आदेश
जिलाधिकारी ने सत्यम अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच कराने और पंजीकरण न पाए जाने पर उसे सील करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खुशी हॉस्पिटल की भी जांच कर मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर सील करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि गरीब मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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