वाराणसी में लागू हुई नई स्वच्छता नियमावली, उल्लंघन पर 5000 तक जुर्माना व FIR

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जमुना दयाल, वाराणसी

नगर निगम वाराणसी ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सोमवार को बैठक कर ‘उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली 2021’ को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की।

नई नियमावली के तहत अब खुले में कूड़ा फेंकने, थूकने, प्लास्टिक उपयोग करने या निर्माण अपशिष्ट सड़क पर डालने पर ₹500 से ₹5000 तक ऑन-स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा।
बार-बार नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

मुख्य जुर्माने इस प्रकार हैं:

खुले में कूड़ा फेंकना: ₹500
नदियों या नालों में अपशिष्ट डालना: ₹750
सार्वजनिक स्थान पर थूकना या अपशिष्ट फेंकना: ₹1000
बिना ढके वाहन से कूड़ा ले जाना: ₹2000
निर्माण सामग्री सड़क पर रखना: ₹3000
औद्योगिक अपशिष्ट नाले में बहाना: ₹5000

नगर निगम ने सभी विभागों को नई जुर्माना बुक वितरित कर दी है और पुरानी 2017 की नियमावली को निरस्त कर दिया गया है।
इस पहल से वाराणसी में स्वच्छता और अनुशासन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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