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बलिया। जिला प्रशासन ने गुरुवार को संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गैंगेस्टर—तैयब खान और दीपक तिवारी—की अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है।
गैंगेस्टर तैयब खान की 13.40 लाख की संपत्ति जब्त
सिकन्दरपुर थाने में धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमे में गैंगलीडर तैयब खान पुत्र टुनटुन खान, निवासी बसारिखपुर के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि तैयब खान लंबे समय से गौतस्करी, चोरी, लूट और अवैध गतिविधियों में लिप्त है।
गैंग द्वारा अर्जित अवैध पैसों से उसने निम्न संपत्तियाँ खरीदी थीं—
एक बोलेरो कार
एक TATA INTRA गाड़ी
एक चार पहिया वाहन
एक मोटरसाइकिल
इनकी कुल कीमत लगभग 13,40,000 रुपये आंकी गई है। डीएम ने आदेश जारी कर इन सभी वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया।
गैंगेस्टर दीपक तिवारी की संपत्ति भी जप्त
इसी तरह कोतवाली थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गैंगलीडर दीपक तिवारी पुत्र स्व. राजमोहन तिवारी, निवासी बहुआरा, थाना सहतवार की अवैध संपत्ति भी कुर्क कर दी गई।
जांच में सामने आया कि दीपक तिवारी कई वर्षों से चोरी, लूट और अन्य अपराधों में लिप्त रहकर अवैध कमाई करता रहा है। उसी धन से उसने—
एक दोपहिया मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपये है।
डीएम ने इस दोपहिया वाहन को भी कुर्क करने का आदेश दिया है।
अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन का कहना है कि दोनों गैंगेस्टर समाज में भय और अराजकता फैलाते थे। अवैध संपत्ति की जब्ती से अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर चोट पहुंचाने में मदद मिलेगी। पुलिस और प्रशासन आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।
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