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जमुना दयाल, वाराणसी
चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिले की पुलिस ने एक 27 साल पुराने मामले का निष्पादन करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। सुदृढ़ जांच और सरकारी वकीलों की प्रभावी पैरवी के बाद मुगलसराय थाना क्षेत्र के 1998 के डकैती से जुड़े मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है।
1998 में दर्ज हुआ था मामला
लक्ष्मण यादव, निवासी बुढ़े खुर्द (मुगलसराय), पर वर्ष 1998 में चोरी या डकैती की नीयत से भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था। लंबे समय तक मामला लंबित रहने के बाद, पुलिस ने पुरानी फाइलों को खंगालते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए।
कोर्ट ने दोषी करार दिया
13 नवंबर को सिविल जज की कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मण यादव को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उसे सजा सुनाई।
मिली यह सजा
कोर्ट ने लक्ष्मण यादव को 24 दिन की सजा सुनाई है, जो अवधि वह पहले ही जेल में काट चुका है।
इसके अलावा अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यदि वह यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पुलिस और अभियोजन की अहम भूमिका
इस केस में सरकारी वकील नितेश तिवारी और मुगलसराय थाने के हेड कांस्टेबल अश्वनी राय द्वारा साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसका परिणाम अब सामने आया है।
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